शिमला: कोम्बरमेयर ब्रिज के पास बंद रहेगा MDR-66 मार्ग..
शिमला: कोम्बरमेयर ब्रिज के पास बंद रहेगा MDR-66 मार्ग..
शिमला: उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 एवं 117 के तहत आदेश जारी करते हुए MDR-66 मार्ग पर RD 03/965 स्थित कोम्बरमेयर ब्रिज (लिफ्ट के समीप) को 23 और 24 सितंबर 6 की रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक यातायात के लिए बंद रखने के निर्देश दिए हैं। यह मार्ग ब्रिज गर्डर की लॉन्चिंग/स्थापना के कार्य के चलते बंद रहेगा। लोक निर्माण विभाग के शिमला शहरी मंडल द्वारा मार्ग बंद करने का अनुरोध किया गया था, जबकि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, शिमला की संस्तुति के बाद जिला प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है। मार्ग बंद रहने के दौरान वाहनों की आवाजाही को वैकल्पिक मार्गों, जिसमें विक्ट्री टनल और टॉलैंड मार्ग शामिल हैं, से यातायात पुलिस के निर्देशानुसार डायवर्ट किया जाएगा। उपायुक्त ने संबंधित कार्यदायी एजेंसी को मार्ग बंद करने के दौरान पर्याप्त बैरिकेडिंग, रिफ्लेक्टिव चेतावनी संकेत, ब्लिंकर/फ्लैशर, कोन तथा अन्य यातायात नियंत्रण उपकरण लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही पर्याप्त श्रमिक, फ्लैगमैन, वॉचमैन और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया है।
आदेश में कार्यदायी एजेंसी को यातायात पुलिस, स्थानीय प्रशासन तथा संबंधित विभागों के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखने और आपातकालीन वाहनों, जिसमें एंबुलेंस, अग्निशमन वाहन एवं पुलिस वाहन शामिल हैं, की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने संबंधित एजेंसी को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि निर्धारित कार्य अवधि के अतिरिक्त सड़क पर मशीनरी, निर्माण सामग्री अथवा अन्य किसी प्रकार का अवरोध अनावश्यक रूप से न रखा जाए। मार्ग बंद होने की सूचना MLA क्रॉसिंग, विक्ट्री टनल, टॉलैंड और रैवन्सवुड सहित प्रमुख स्थानों पर अग्रिम रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने वाहन चालकों एवं आम जनता से यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करने तथा निर्धारित अवधि के दौरान वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने का आग्रह किया है।