हिमाचल पंचायत चुनाव का ऐलान; तीन चरणों में होगा मतदान, आचार संहिता लागू

हिमाचल : प्रदेश पंचायत चुनाव की आज घोषणा हो गई। हिमाचल निर्वाचन अधिकारी अनिल खाची ने बताया ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश की 3,754 पंचायतों में चुनाव होंगे। आनी और नग्गर की 2 पंचायतों का कार्यकाल 2027 में पूरा होने के कारण यहां अभी चुनाव नहीं होंगे। आदर्श चुनाव आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। पंचायत चुनाव में 50 लाख 79 हजार मतदाता मतदान करेंगे। पंचायत चुनाव तीन चरण में होंगे। 29 अप्रैल को अधिसूचना होगी। 7, 8 व 11 मई को नामांकन प्रक्रिया होगी। 12 मई को नामांकन जांच होगी। नाम वापस लेने का समय 14 व 15 मई को रहेगा। 26 मई को पहले चरण का मतदान, 28 मई को दूसरे और 30 मई को तीसरे चरण का मतदान होगा। जिला उपायुक्त कार्यक्रम जारी करेंगे, जिसके आधार पर निश्चित होगा कि तीन चरणों में कहां-कहां कब-कब मतदान होगा। पंचायत और शहरी निकाय चुनाव पर 30 से 40 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है।

मतदान केन्द्र: आयोग द्वारा इन संस्थाओं के निर्वाचन के लिए कुल 21,678 मतदान केंद्र स्थापित किए गये हैं। आयोग ने रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की संख्या अधिक है उन मतदान केन्द्रों में सहायक मतदान केंद्र (Auxiliary Polling Station) बनाए जाएँ तथा आवश्यकता पड़ने पर पुरुष व महिला मतदाताओं के लिए पृथक मतदान केंद्र स्थापित किए जाएँ। परन्तु सहायक मतदान केंद्र (Auxiliary Polling Station) व मुख्य मतदान केंद्र एक ही भवन में स्थापित किए जाएँ। आयोग ने यह निर्देश भी. जारी किए है कि जहाँ तक संभव हो, महिलाओं के लिए पृथक से स्थापित मतदान केंद्र पर महिला मतदान दल तथा महिला सुरक्षा कर्मी लगाए जाएँ। जिला लाहौल-स्पिति के विकास खण्ड काजा की ग्राम पंचायत लाँगजा में राजकीय प्राथमिक पाठशाला कौमिक में 4587 मीटर की ऊंचाई पर मतदान केंद्र स्थापित किया गया है जो प्रदेश में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र है।

इसके साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। यह आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की जाती है। आयोग सभी मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों तथा सम्बंधित पक्षों से अपील की है कि वे आदर्श आचार संहिता के -सभी प्रावधानों का अक्षरशः पालन करें। विशेष रूप से यह ध्यान रखा जाए कि आचार संहिता के उल्लंघन से बचें। जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर मतदाताओं को प्रभावित न करें। सरकारी संसाधनों/मशीनरी का चुनाव प्रचार में उपयोग न करें तथा सार्वजनिक स्थानों पर प्रचार सामग्री लगाने के लिए निर्धारित नियमों का पालन करें।

आयोग ने स्पष्ट किया कि आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु प्रभावी तंत्र स्थापित किया गया है। आयोग प्रशासनिक अधिकारियों, कानून-व्यवस्था एजेंसियों एवं चुनाव से जुड़े सभी कार्मिकों को निर्देशित करता है कि वे निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने हेतु पूर्ण निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें।

आयोग मतदाताओं से भी अपील कि वे स्वतंत्र एवं निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें तथा किसी भी प्रकार के प्रलोभन से दूर रहें।

मतदाताओं के लिए जानकारी: कोई भी मतदाता वोटर सारथी ऐप के माध्यम से भी मतदाता सूची में अपना व अपने परिवार एवं सम्बन्धियों का नाम देख सकता है। वोटर सारथी ऐप राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट sechimachal.hp.gov.in तथा Play Store पर भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त पंचायती राज संस्थाओं की मतदाता सूचियाँ राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। अतः इच्छुक मतदाता वेबसाइट के माध्यम से भी अपने नाम की जांच कर सकते है।

आयोग ने जानकारी देते हुए कहा कि मतदाताओं  है कि भारतीय निर्वाचन आयोग व् राज्य निर्वाचन आयोग दो भिन्न-2 संस्थाएं हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग लोकसभा व विधान सभा के निर्वाचन संपन्न करवाता है जबकि राज्य निर्वाचन आयोग शहरी निकायों व पंचायती राज संस्थाओं के। स्थानीय निकायों में मतदान करने के लिए मतदाता का नाम राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में होना अनिवार्य है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वा।रा जारी किया गया फोटो पहचान पत्र (EPIC) केवल आपकी पहचान बताता है तथा किसी भी स्थिति में यह मतदान का अधिकार प्रदान नहीं करता है।

मतदाताओं के लिए पहचान पत्र

पहचान सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक मतदाता मतदान करते समय भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया फोटो पहचान पत्र (EPIC) अपने साथ ले जाए। यदि मतदाता के पास EPIC नहीं है तो निम्न में से कोई एक प्रमाण पत्र साथ ले जाने की आवश्यक्ता होगी :-

1. ड्राइविंग लाईसेन्स

2. आयकर पहचान पत्र

3. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सरकारी तथा अर्ध सरकारी उपक्रम/स्थानीय निकायों तथा किसी भी प्राईवेट औद्योगिक संस्थान द्वारा जारी पहचान पत्र ।

4. बैंक/किसान/डाकघर पास बुक ।

5. राशन कार्ड ।

6. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अ०जा०/अ०ज०जा०/अन्य पिछडा वर्ग प्रमाण पत्र।

7. छात्र पहचान पत्र ।

8. सम्पति सम्बन्धी कागजात जैसे पट्टा, पंजीबद्ध अभिलेख ।

9. शस्र लाईसेन्स

10. परिवहन अधिकारी द्वारा जारी कन्डक्टर लाईसेंस

11. पैन्शन अभिलेख जेसे भू०पू० सैनिक पैन्शन बुक/पी०पी०ओ०

12. भू०पू० सैनिक की विधवा/आश्रित को जारी प्रमाण पत्र ।

13. रेलवे/बस.पास

14. अक्षम प्रमाण पत्र ।

15. स्वतंन्त्रता सैनानी प्रमाण पत्र

आयोग ने मतदाताओं से अपील की  है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर भाग लें और निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मतदाता किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचें तथा केवल आधिकारिक सूचनाओं जो कि राज्य निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी की गयी हों, पर ही ध्यान केन्द्रित करें। किसी भी भ्रम की स्थिति में आयोग/जिला/विकास खण्ड में स्थापित नियंत्रण कक्ष से दूरभाष पर सम्पर्क करें।

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