शिमला: हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह एवं उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह के विरूद्ध सीबीआई द्वारा आय से अधिक एवं अज्ञात स्त्रोतों से आय से अधिक सम्पति एवं धन राशि अर्जित करने के मामले में इनवेस्टिगेशन जारी रहेगी तथा एफआईआर पर किसी प्रकार का स्टे नहीं होगा। यह आदेश आज हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में दिए।
पार्टी के मुख्य प्रवक्ता गणेश दत ने कहा कि मुख्यमंमत्री वीरभद्र सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायलय में एक याचिका दायर कर अनुरोध किया था कि सीबीआई द्वारा उनके व उनकी पत्नी के विरूद्ध आय से अधिक सम्पति के मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाए तथा जांच को रोका जाए लेकिन प्रदेश उच्च न्यायाल ने सीबीआई द्वारा दर्ज मामले पर इन्वेस्टिगेशन जारी रखने का आदेश दिया तथा जांच के बाद चार्जशीट दायर करने से पूर्व न्यायालय की अनुमति लेने के लिए कहा है।
वीरभद्र सिंह के वकील द्वारा वीरभद्र सिंह व उनकी पत्नी की गिरफ्तारी की आशंका व्यक्त करते हुए अपनी दलील प्रस्तुत की, लेकिन सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि अभी फिलहाल गिरफ्तारी की कोई मंशा नहीं है और अभी वह स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है जब ऐसी स्थिति पैदा होगी तो कोर्ट को सूचित किया जाएगा। इस प्रकार मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व उनके परिवार की एफआईआर रद्द करने एवं जाचं को रोकने की मांग पर न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली है। मामला यथावत चलता रहेगा तथा इन्वेस्टिगेशन भी चलती रहेगी।
पार्टी ने कहा कि वीरभद्र सिंह एवं उनके परिवार की मंशा सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर रद्द करने की थी लेकिन कोर्ट से उन्हें कोई सफलता नहीं मिली है।
भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि यदि वीरभद्र सिंह एवं उनका परिवार पाक साफ है और उन्होंने काई भ्रष्टाचार नहीं किया है तो उन्हें जॉंच में सहयोग देना चाहिए तथा सच्चाई सामने लाने में अपना योगदान देना चाहिए।