शिमला: शिमला नगर में लोगों की सुविधा व कानून व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु नगर में रैलियों, धरनों व प्रदर्शनों पर रोक लगाई है। आज यहां जिला दण्डाधिकारी शिमला दिनेश मल्होत्रा द्वारा जारी अधिसूचना के तहत यह रोक माल रोड से छोटा शिमला, कनेडी हाउस, रिज मैदान, रैनेवो रैस्टॉरांट से रिवोली सिनेमा व आसपास के 150 मीटर के दायरे में स्कैंडल प्वाइंट से कालीबाड़ी मंदिर, छोटा शिमला गुरद्वारा लिंक रोड़ से छोटा शिमला कसुम्पटी सड़क, छोटा शिमला चौक से राजभवन ओकओवर, छोटा शिमला से कसुम्पटी पैदल पथ व सीढ़ियां, सम्पर्क सड़क कार्टरोड़ से एजी ऑफिस, सीपीडब्ल्यूडी चौड़ा मैदान क्षेत्र में लगाई गई है। उन्होंने बताया कि इस दौरान किसी भी प्रकार के हथियार लेकर चलने पर भी पाबंदी होगी। यह आदेश पुलिस अर्द्धसैनिक दल सेना तथा वैवाहिक समारोह पर लागू नहीं होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू रहेंगे।