शिमला : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह को राहत दी है। आदेश दिया है कि जांच के दौरान सीबीआई वीरभद्र सिंह व प्रतिभा सिंह को गिरफ्तार नहीं कर सकती। उन्हें गिरफ्तार करने से पूर्व सीबीआई को हाईकोर्ट की अनुमति लेनी होगी। हालांकि मामले की जांच चलती रहेगी। इस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने वीरभद्र सिंह की ओर से पैरवी की। मामले में अगली सुनवाई अब 18 अक्टूबर को होगी।
उल्लेखनीय है कि वीरभद्र व प्रतिभा ने बुधवार को प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई द्वारा 26 सितंबर को उनके खिलाफ दर्ज एफआइआर को निरस्त करने की गुहार लगाई है। याचिका में गुहार लगाई थी कि सीबीआई द्वारा कब्जे में लिए गए दस्तावेजों को कोर्ट में पेश किया जाए। आरोप लगाया था कि यह मामला राजनीतिक द्वेष के कारण बनाया गया है। प्रार्थियों ने पूरे मामले में सीबीआई द्वारा कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार कर उनके निवास स्थान व अन्य ठिकानों पर मारे छापे को गैर कानूनी ठहराया था। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेतली के इशारे पर उन्हें निशाना बनाया गया। जिस कथित लेन देन व संपत्ति की बात कही जा रही है उसके बारे में उन्होंने आयकर रिटर्न दाखिल कर पहले ही आयकर विभाग को जानकारी दे दी थी।