नगर एवं योजना अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भवन निर्माण की पूर्वानुमति लेना अनिवार्य

tcp…… ना करें अवैध निर्माण

हिमाचल प्रदेश सरकार नगर एवं ग्राम योजना विभाग

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  • सार्वजनिक सूचना
  • अवैध निर्माण न करें

नगर एवं योजना अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भवन निर्माण की पूर्वानुमति लेना अनिवार्य है।

प्राधिकृत अधिकारी अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए :-

  • अवैध रूप से निर्मित किए जा रहे कार्य को बंद करने तथा गिराने के आदेश पारित कर सकता है।
  • भवन मालिक के विरूद्ध अवैध निर्माण को गिराने के लिए न्यायालय में मामला दर्ज कर सकता ह तथा दोषी पाये जाने पर निर्माणकर्ता पर अधिकतम 2०००\ रूपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना या 6 माह तक की सजा हो सकती है।
  • अवैध रूप से निर्मित भवन को बिजली, पानी व सीवरेज की सुविधा हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता और दिए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकता है।
  • भविष्य में आपको कोई परेशानी न हो इसलिए नगर योजना विभाग\ संबंधित विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण से स्वीकृति प्राप्त करने पर ही भवन निर्माण करें।
  • अपने शहर का सुनियोजित विकास करें
  • निदेशक
  • नगर एवं योजना विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला- 171००9
  • दूरभाष नं ०177- 2622494

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