पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के प्रारूप पर आमंत्रित किए जाएंगे सुझाव एवं आपत्तियां
मण्डी: जिला मंडी में व्यास नदी पर हिमाचल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित थाना प्लौन जल विद्युत परियोजना (191 मेगावाट) के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के प्रारूप पर जन सुनवाई का आयोजन 23 फरवरी से 28 फरवरी तक किया जाएगा। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं प्रशासक, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन, थाना प्लौन जल विद्युत परियोजना डॉ मदन कुमार ने बताया कि जन सुनवाई बैठकों में परियोजना प्रभावित परिवारों और व्यक्तियों से योजना के संबंध में सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी।
उन्होंने बताया कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 16 की उप-धारा 1, 2 एवं 3 के अंतर्गत पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का प्रारूप तैयार कर लिया गया है तथा इसे संबंधित उपमंडल अधिकारियों, विभागीय कार्यालयों और पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार हेतु उपलब्ध करवा दिया गया है।
डॉ मदन कुमार ने बताया कि कोटली उप-मंडल में 23 फरवरी को प्रातः 11 बजे महान मेला ग्राउंड में मोहाल महान, कोट कून और द्वाहन तथा 26 फरवरी को प्रातः 11 बजे डोलरा बल्ह में सदोह, खड़कल्याणा और जंडरोला मोहालों के लिए जन सुनवाई आयोजित की जाएगी। जोगिन्दरनगर उप-मंडल में 25 फरवरी को प्रातः 11 बजे बनारू अब्बल में बनारू अब्बल, बनारू डोम एवं बनोगी मोहालों की तथा 27 फरवरी को प्रातः 11 बजे चड़ोंझ में मकरीड़ी, रोपडू, बल्ह, चड़ोंझ एवं बनवार मोहालों के लिए जन सुनवाई होगी।
इसी प्रकार पधर उपमंडल में 24 फरवरी को प्रातः 11 बजे बाड़ी धार में बड़ा गांव, बेवला, बाह, भटवाड़ी एवं झनाड़ मोहालों की तथा सदर उप-मंडल में 28 फरवरी को प्रातः 11 बजे ग्राम पंचायत मैगल में मथनेवाल और मैगल मोहालों के लिए जन सुनवाई निर्धारित की गई है।
उन्होंने परियोजना से प्रभावित सभी परिवारों एवं व्यक्तियों से आग्रह किया है कि वे निर्धारित तिथि, समय एवं स्थल पर उपस्थित होकर पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के प्रारूप पर अपने सुझाव एवं आपत्तियां प्रस्तुत करें, ताकि योजना को अंतिम रूप देने से पूर्व उन्हें सम्मिलित किया जा सके।