बिलासपुर: दधोल कलां में उचित मूल्य की दुकान खोलने के लिए आवेदन आमंत्रित

बिलासपुर:  विकास खण्ड घुमारवीं की ग्राम पंचायत दधोल के गांव दधोल कलां के वार्ड नंबर-2 में उचित मूल्य की दुकान खोलने के लिए इच्छुक पात्र आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह निर्णय 31 अगस्त, 2026 को उपायुक्त बिलासपुर श्री राहुल कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया है।

जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, शीतल शर्मा ने बताया कि इच्छुक आवेदक 30 सितंबर, 2026 तक निर्धारित https://emerginghimachal.hp.gov.in/back office/site/login पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ पोर्टल पर निर्धारित सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड करना अनिवार्य होगा।
आवेदक को दसवीं कक्षा की शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र तथा उच्च शैक्षणिक योग्यता होने का प्रमाण पत्र, संबंधित ग्राम पंचायत सचिव, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद द्वारा जारी वार्ड प्रमाण पत्र, बीपीएल ओबीसी,एससी एसटी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), शिक्षित बेरोजगार प्रमाण पत्र तथा सार्वजनिक संस्थान निकाय, सहकारी सभा एवं अन्य संस्थानों के पदाधिकारियों की सूची सहित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
इसके अतिरिक्त परिवार के किसी सदस्य के सरकारी नौकरी में न होने तथा आवेदक द्वारा वर्तमान में किसी राजनीतिक पद पर प्रतिनिधित्व न किए जाने संबंधी प्रमाण का घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुएं (वितरण का विनियमन) आदेश, 2019 की शर्तों के संबंध में घोषणा शपथ पत्र भी आवेदन के साथ देना होगा। यह शपथ पत्र जिला नियंत्रक कार्यालय से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि भूतपूर्व सैनिक आवेदकों को पीपीओ/डिस्चार्ज बुक का प्रमाण, जबकि सभी आवेदकों को उचित मूल्य की दुकान के संचालन स्थल का साइट मैप, जो किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित हो, प्रस्तुत करना होगा। उचित मूल्य की दुकान संचालन के लिए कमरे/गोदाम की व्यवस्था होने संबंधी दस्तावेज भी आवश्यक होंगे। किराये के कमरे/गोदाम की स्थिति में इकरारनामा तथा कमरा/गोदाम आवेदक या उसके परिवार के स्वामित्व में होने की स्थिति में संबंधित घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

उन्होंने बताया कि आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य होना अनिवार्य है। उचित मूल्य की दुकान का आबंटन प्राप्त आवेदनों की मेरिट तथा सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इच्छुक आवेदक अधिक जानकारी के लिए जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, बिलासपुर के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

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