पेपर लीक संशोधन कानून को कैबिनेट से मंजूरी, 10 साल की सजा, 10 करोड़ जुर्माना

नई दिल्ली: नीट पेपर लीक के प्रदर्शन के बीच कैबिनेट बैठक ने पेपर लीक संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक में पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 को और सख्त बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद इसे मंजूरी दी गई। इस बिल में पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ कड़े प्रावधान होंगे। बिल में पेपर लीक के मामलों में 10 की सजा और 10 करोड़ के जुर्माना का प्रावधान होगा। अगले हफ्ते संसद में इस बिल को पेश किया जा सकता है।

यह फैसला ऐसे समय आया है, जब देशभर में छात्र पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और संसद के भीतर भी इस मुद्दे को लेकर लगातार हंगामा हो रहा है। दरअसल, कैबिनेट बैठक से एक दिन पहले पीएम मोदी ने 23 जुलाई देर रात तीन मिनट का एक वीडियो संदेश जारी कर इस दिशा में बड़े संकेत दिए थे. उन्होंने कहा था कि शुक्रवार (24 जुलाई 2026) को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पेपर लीक के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट और दोषियों को कड़ी सजा देने वाले कानून के मसौदे पर चर्चा की जाएगी।

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