15 दिसंबर तक गेहूं की फसल का बीमा करवा सकते हैं हमीरपुर के किसान

फसल बीमा योजना के प्रचार वाहन को किया रवाना

हमीरपुर: प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा, बाढ़, जलभराव और ओलावृष्टि इत्यादि से फसलों को होने वाले नुक्सान की भरपाई के लिए आरंभ की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ रबी सीजन 2023-24 के दौरान भी उठाया जा सकता है। इसी योजना के तहत वर्तमान रबी सीजन में गेहूं की फसल के लिए जिला हमीरपुर की सभी तहसीलें और उपतहसीलें अधिसूचित की गई हैं। जिला के किसान 15 दिसंबर तक अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं।

जिला हमीरपुर में इस योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. पवन शर्मा, उपनिदेशक डॉ. सुरेश धीमान और जिला भू संरक्षण अधिकारी डॉ. अशोक कुमार ने विभाग के एक प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन जिला की हर पंचायत में जाकर किसानों को रबी सीजन की फसलों का बीमा करवाने के लिए जागरुक करेगा।

उपनिदेशक सुरेश धीमान ने बताया कि जिला में गेहूं की फसल के बीमे के संबंध में सरकार द्वारा जारी अधिसूचना विभाग की वेबसाइट एचपीएग्रीकल्चर डॉट कॉम पर भी उपलब्ध है। उपनिदेशक ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना तथा उनकी आय को सुनिश्चित करना है ताकि वे अपने कृषि कार्य को सुचारू ढंग से जारी रख सकें।

उपनिदेशक ने बताया कि सरकार द्वारा अधिसूचित तहसीलों और उपतहसीलों में गेहूं की फसल उगाने वाले काश्तकार और बटाईदार सहित सभी किसान अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। योजना के अंतर्गत सभी ऋणी किसानों को वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वतः ही बीमित किया जाएगा। यदि कोई ऋणी किसान योजना का लाभ नहीं उठाना चाहता है तो वह इस बारे में अपना घोषणा पत्र संबंधित बैंक शाखा में जमा करवा सकता है। अऋणी पात्र किसान अपना फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड और अपनी भूमि के कागजात सहित बीमा कंपनी के कार्यालय या नजदीकी लोक मित्र केंद्र, बैंक अथवा ऑनलाइन माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। किसी भी प्रकार के परामर्श के लिए किसान कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।

उपनिदेशक ने बताया कि जिला हमीरपुर में रबी सीजन 2023-24 के लिए क्षेमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड अधिसूचित की गई है। गेहूं की फसल के बीमे के लिए किसानों को प्रति हैक्टेयर 900 रुपये यानि 36 रुपये प्रति कनाल प्रीमियम देना होगा। इसकी बीमित राशि 60,000 रुपये प्रति हैक्टेयर होगी। अधिक जानकारी के लिए बीमा कंपनी के जिला पर्यवेक्षक संदीप कुमार के मोबाइल नंबर 79866-45536 और राज्य पर्यवेक्षक अरुण कुमार के मोबाइल नंबर 93185-75000 पर संपर्क किया जा सकता है।

उपनिदेशक ने जिला किसानों से 15 दिसंबर से पहले अपनी गेहूं की फसल का बीमा करवाने की अपील की है।

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