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रेल मंत्रालय द्वारा बच्‍चों के किराया नियम में संशोधन…नये प्रावधान होंगे अप्रैल, 2016 से लागू

रेल मंत्रालय द्वारा बच्‍चों के किराया नियम में संशोधन

नये प्रावधान अप्रैल, 2016 से लागू होंगे

 

नई दिल्ली: रेल मंत्रालय ने बच्‍चों के किराया नियम में संशोधन करने का निर्णय लिया है। संशोधित प्रावधान के अधीन 5 वर्ष और 12 वर्ष के कम आयु के उन बच्‍चों का पूरा व्‍यस्‍क किराया लिया जाएगा, जिनके लिए आरक्षण के समय बर्थ/सीट (आरक्षण श्रेणी) की मांग की गई है। यथापि 5 वर्ष और 12 वर्ष से कम आयु के जिन बच्‍चों के लिए आरक्षण के समय बर्थ/सीट की मांग नहीं की गई है, उनका लिया जाने वाला व्‍यस्‍क टिकट का आधा किराया, प्रभार की न्‍यूनतम दूरी की शर्त पर पूर्ववत् जारी रहेगा।

आरक्षण फॉर्म में आवश्‍यक परिवर्तन किये जाएगे, ताकि यात्री बच्‍चों के लिए पूरी बर्थ/सीट लेने या न लेने की जरूरत का विकल्‍प भर सकेगा। अनारक्षित टिकटों में बच्‍चों के किराये अर्थात् अनारक्षित टिकटों के लिए 5 से 12 वर्ष तक की आयु के बच्‍चों का किराया प्रभार की न्‍यूनतम दूरी की शर्त पर व्‍यस्‍क टिकट किराये का आधा किराया पूर्ववत् जारी रहेगा। 5 वर्ष से कम आयु के बच्‍चों का बिना बर्थ/सीट के कोई किराया पहले की तरह नहीं लगेगा। बच्‍चों के किराये का संशोधित नियम अप्रैल, 2016 से की जाने वाली यात्राओं पर लागू होगा। इस प्रावधान के शुरू होने की ठीक तारीख को बाद में अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

 

 

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