- अदालतों का मुख्य उद्देश्य पेंशनरों की पेंशन सम्बन्धी शिकायतों का शीघ्र निवारण करना
अंबिका/ शिमला: 23 अगस्तको पूरे देश में पेंशन अदालत का आयोजन करने का निर्णय लिया हैं। केन्द्र सरकार के कार्मिक और पेंशन विभाग के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि ऐसी अदालतों का मुख्य उद्देश्य पेंशनरों की पेंशन सम्बन्धी शिकायतों का शीघ्र निवारण करना है।
प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश में सभी विभागों के विभागाध्यक्ष 23 अगस्त, 2019 को पेंशन अदालतों का आयोजन करेंगे। जिसमें विभिन्न विभागों से सम्बन्धित पेंशनरों की शिकायतों का निवारण किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय सेवाओं (एआईएस) के पेंशनरों की पेंशन से सम्बन्धित शिकायतों का निपटारा प्रशासनिक विभाग (कार्मिक/गृह/वन) के संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के अधिकारियों द्वारा पेंशन अदालत में किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इन अदालतों के आयोजन के दौरान विभागों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अदालत में पेंशनरों की शिकायतों का निपटारा करने के लिए महालेखाकार (ए एण्ड ई) हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधि तथा सम्बन्धित कोषागार व बैंक के अधिकारी भी उपस्थित हो।
उन्होंने पेंशनरों से अपील की यदि पेंशन सम्बन्धी शिकायतें हां तो वे सम्बन्धित विभागाध्यक्षों को पेंशन अदालत के आयोजन (जोकि 23 अगस्त को है) से कम से कम 10 दिन पूर्व भेजें, ताकि विभाग उन मामलों की आवश्यक जांच कर सके।