शिक्षकों के तबादले को निष्पक्ष और पारदर्शी नीति बनाए सरकार: हाईकोर्ट

स्कूलों में शिक्षकों के खाली पड़े पदों पर हाईकोर्ट का कड़ा संज्ञान

शिमला: प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पड़े पदों का हाईकोर्ट ने संज्ञान कड़ा लिया है। हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि प्रधान शिक्षा सचिव हलफनामा दायर कर जिलावार स्कूलों की संख्या, स्कूलों में शिक्षकों के खाली पड़े पदों और कर्मचारी चयन आयोग को शिक्षकों की स्वीकृत पदों की संख्या की जानकारी कोर्ट को दें। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने जनहित में छात्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रधान शिक्षा सचिव को यह आदेश जारी किए हैं।

वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल दोघरी मंडी के छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि स्कूल में अधिकतर शिक्षकों के पद काफी समय से खाली पड़े हैं। जिससे की स्कूल विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बीते 11 साल से स्कूल में गणित व 3 सालों से विज्ञान के शिक्षक का पद खाली चल रहा है। इसी याचिका पर अब कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है। अब मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी।

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