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शिमला: दीपावली व अन्य त्योहारों पर पटाखे जलाने के लिए समय निर्धारित

केवल हरित पटाखों की बिक्री व इस्तेमाल की अनुमति

शिमला: उपायुक्त एवं जिला दण्डाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) तथा प्रदेश सरकार के पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के निर्देशों की अनुपालना करते हुए जिला शिमला में दीपावली, गुरुपर्व, क्रिसमस एवं नववर्ष के अवसर पर पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेशों के अनुसार जिला शिमला में केवल हरित पटाखों (ग्रीन क्रैकर्स) की बिक्री एवं इस्तेमाल की अनुमति होगी। निर्धारित समय के अतिरिक्त पटाखे जलाने पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश वायु गुणवत्ता को नियंत्रित रखने तथा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से जारी किए गए हैं।

त्योहारों पर पटाखे जलाने का समय निर्धारित: आदेशों के अनुसार दीपावली के अवसर पर 8 नवंबर को रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे जलाए जा सकेंगे। गुरुपर्व के अवसर पर 24 नवंबर को प्रातः 4 बजे से 5 बजे तथा रात्रि 9 बजे से 10 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति होगी।

इसी प्रकार क्रिसमस ईव पर 25 एवं 26 दिसंबर,  को रात्रि 11:55 बजे से 12:30 बजे तक तथा नववर्ष की पूर्व संध्या पर 31 दिसंबर और 1 जनवरी, 2027 को भी रात्रि 11:55 बजे से 12:30 बजे तक पटाखे जलाए जा सकेंगे।

नियमों की अवहेलना पर होगी कानूनी कार्रवाई: जिला दण्डाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित निर्देशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 15 तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने पुलिस अधीक्षक शिमला तथा जिला के सभी उपमंडलाधिकारियों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में इन आदेशों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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