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किन्नौर: नाथपा ब्लॉक में यातायात नियमन एवं अस्थायी प्रतिबंध 5 अक्तूबर तक बढ़ाए

रिकांग पिओ: जिला दंडाधिकारी किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा ने राष्ट्रीय राजमार्ग-05 पर नाथपा ब्लॉक बिंदु में ढलान स्थिरीकरण एवं सुरक्षा संबंधी कार्यों को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए यातायात नियमन एवं अस्थायी प्रतिबंधों की अवधि को 5 अक्तूबर, 2026 तक बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं।

सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च मार्ग, निगुलसरी ने जिला दंडाधिकारी को अवगत करवाया है कि संवेदनशील ढलान से खतरनाक चट्टानों एवं मलबे को हटाने तथा अन्य आवश्यक कार्य लगभग 60 प्रतिशत तक पूरा कर लिया गया है। शेष कार्य को जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता को देखते हुए यातायात नियमन की अवधि बढ़ाई गई है।

आदेश में कहा गया है कि नाथपा ब्लॉक बिंदु पर पूर्व में जारी व्यापक यातायात नियमन आदेश में निर्धारित सभी व्यवस्थाएं, जिनमें दैनिक यातायात खोलने एवं बंद करने के समय, निर्धारित समयावधि, वैकल्पिक मार्ग एवं यातायात परिवर्तन तथा सुरक्षा संबंधी प्रबंध शामिल हैं, 5 अक्तूबर, 2026 तक पूर्ववत लागू रहेंगे।

जिला प्रशासन ने वाहन चालकों एवं आम जनता से यातायात नियमन संबंधी निर्देशों का पालन करने तथा मौके पर तैनात पुलिस एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों के निर्देशों का अनुपालन करने का आग्रह किया है।

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