हमीरपुर : सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को रोकने और तंबाकू उत्पादों की बिक्री एवं विज्ञापन इत्यादि के संबंध में बनाए गए कोटपा एक्ट 2003 यानि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन निषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) अधिनियम-2003 और हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेट और बीड़ी के विक्रय का प्रतिषेध अधिनियम-2016 के विभिन्न प्रावधानों को जिला में सख्ती से लागू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष अभियान आरंभ किया है।
इसी अभियान के तहत मंगलवार को विभाग के अधिकारियों ने कोटपा एक्ट 2003 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत 60 चालान करके कुल 12,100 रुपये के जुर्माने किए। इसी प्रकार, हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेट और बीड़ी के विक्रय का प्रतिषेध अधिनियम-2016 के तहत भी 2 व्यापारियों को पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना किया गया।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अजय अत्री ने बताया कि शिक्षण संस्थानों के आस-पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है। अन्य स्थानों पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए लाइसेंस अनिवार्य है तथा दुकान में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद न बेचने संबंधी सूचना को प्रमुखता के साथ प्रदर्शित करना भी अनिवार्य है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जिला के सभी दुकानदारों से इन नियमों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करने की अपील की है।