सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारक आधार नंबर को बैंक अथवा डाकघर खाते से 20 मई तक करवाएं लिंक

बैजनाथ: तहसील कल्याण अधिकारी आलोक ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन प्राप्त कर रहे सभी पात्र लाभार्थियों के लिए अपने आधार नंबर को बैंक अथवा डाकघर खाते के साथ लिंक करवाना अनिवार्य किया गया है।

उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2026-27 की प्रथम तिमाही से पेंशन राशि का भुगतान आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम (APBS) के माध्यम से किया जाएगा। इस नई व्यवस्था के तहत पेंशन की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से हस्तांतरित की जाएगी।

उन्होंने बताया कि उपमंडल बैजनाथ के अंतर्गत जिन लाभार्थियों ने अभी तक अपने आधार नंबर को बैंक अथवा डाकघर खाते से लिंक नहीं करवाया है वे अपने संबंधित बैंक अथवा डाकघर में जाकर यह प्रक्रिया 20 मई 2026 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लें ताकि पेंशन वितरण में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

तहसील कल्याण अधिकारी ने बताया कि आधार आधारित भुगतान प्रणाली लागू होने से पेंशन वितरण प्रक्रिया अधिक सरल, सुरक्षित एवं पारदर्शी बनेगी। इससे पात्र लाभार्थियों को समय पर पेंशन प्राप्त होगी तथा भुगतान में आने वाली तकनीकी एवं प्रशासनिक समस्याओं में भी कमी आएगी।

इस संदर्भ में सभी जनप्रतिनिधियों, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों से अपील की गई है कि वे पात्र लाभार्थियों को इस संबंध में जागरूक करें।

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