बिलासपुर: जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत आदेश जारी करते हुए बताया कि लोक निर्माण विभाग झंडूता उपमंडल के अंतर्गत भल्लू से बलघाड़ सड़क आवश्यक मरम्मत कार्य के चलते आगामी 31 मई तक बंद करने के आदेश जारी किए है। उन्होंने भल्लू से बलघाड रुट के वाहनों को बाया मलारी-कल्लर से झण्डुता सडक बाया माण्डवा और बरठीं सुंहाणी बाया पनौल सड़क मार्ग का उपयोग करने के निर्देश जारी किए है।
उन्होंने जारी आदेश में बताया कि इस सड़क मार्ग की मरम्मत कार्य के दौरान केवल एम्बुलेंस, स्कूल बसों, वीआईपी वाहनों तथा अन्य आपातकालीन सेवा वाहनों की आवाजाही की अनुमति रहेगी।