रोहड़ू के कुलगांव में महिला की मौत मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश- DC शिमला

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कानून एवं व्यवस्था पंकज शर्मा जांच अधिकारी नियुक्त

सात दिनों में जांच रिपोर्ट सौंपेंगे

शिमला: जिला शिमला के रोहड़ू तहसील के अंतर्गत ग्राम कुलगांव में 27 अप्रैल  को एक धार्मिक कार्यक्रम (प्राण प्रतिष्ठा समारोह) के दौरान हुई फायरिंग की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के संबंध में जिला प्रशासन ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी किए हैं। ये जांच सात दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट उपायुक्त शिमला को सौंपेगी।

इस घटना में ग्राम अंधरा, तहसील चिड़गांव निवासी श रितिका की मृत्यु हो गई है, जिससे क्षेत्र में कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं उत्पन्न हुई हैं।

जिला दंडाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 196 के तहत इस घटना की विस्तृत जांच के लिए आदेश जारी किए गए हैं। जांच का उद्देश्य घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाना, जिम्मेदारी तय करना तथा किसी भी प्रकार की प्रशासनिक या प्रक्रियागत त्रुटियों की पहचान करना है।

इस जांच के लिए अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) शिमला, पंकज शर्मा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।। उन्हें निष्पक्ष, विस्तृत एवं समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है।

उपायुक्त अनुपम कश्यप ने आश्वासन दिया है कि इस मामले में दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

इन फैक्ट्स पर होगी जांच

जांच अधिकारी को विभिन्न फैक्ट्स पर विशेष रूप से ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें।फायरिंग की घटना तक पहुंचने वाली घटनाओं के क्रम का निर्धारण करना, मृतका की मृत्यु के कारणों की पुष्टि करना, घटना में शामिल व्यक्तियों की जिम्मेदारी तय करना, आयोजनकर्ताओं की किसी भी प्रकार की लापरवाही या चूक की जांच करना, शस्त्र अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के उल्लंघन की संभावना की जांच करना और
आवश्यक कानूनी एवं प्रशासनिक कार्रवाई के लिए सिफारिश करना शामिल है।

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