शिमला: अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) जी सी नेगी ने आज यहां बताया कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा सभी तरह के हथियार लाईसेंस धारकों, संस्थाओं तथा हथियार विक्रेताओं के लिए यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबर (यूआईएन) प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है।
यह यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबर प्राप्त करने की अंतिम तारीक्ष 1 अप्रैल, 2017 निर्धारित की गई है। पहले यह तारीख 31 मार्च 2016 तय की गई थी। जो भी हथियार लाईसेंस धारक, संस्था व हथियार विक्रता 1 अप्रैल, 2017 तक यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबर प्राप्त नहीं करेंगे, उनका हथियार अवैध माना जाएगा। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने सभी लाईसेंस धारकों और विक्रेताओं को लाईसेंस जारीकर्ता अथार्टी से यूआईएन प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। भारत सरकार द्वारा आर्मज लाईसेंस इन्फार्मेशन सिस्टम साफ्टवेयर विकसित किया गया है, ताकि लाईसेंस जारी करने और उनके नवीनीकरण की प्रक्रिया में देशभर में एकरूपता लाई जा सके।