मण्डी: जिला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने मंडी शहर में गांधी चौक से सैण चौक (मंडी क्षेत्रीय अस्पताल होते हुए) तक की सड़क को “नो पार्किंग ज़ोन” घोषित किया है। इस बारे में उन्होंने हिमाचल प्रदेश, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 117 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ड्राफ्ट (मसौदा) अधिसूचना जारी की है।
यदि किसी व्यक्ति को इस मसौदा अधिसूचना से संबंधित किसी भी मुद्दे पर आपत्ति हो, तो वह इस मसौदा अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर जिला दंडाधिकारी के कार्यालय में अपनी लिखित आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं।
निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विधिवत विचार किया जाएगा, और उसके बाद तदनुसार मसौदा अधिसूचना को अंतिम रूप दिया जाएगा।














