HRTC बस मे सामान ले जाने को लेकर नए नियमों को लेकर स्पष्टीकरण:- 

शिमल:  सामान नीति के संबंध में 15.10.2024 को जारी किए गए संशोधन के संदर्भ में स्पष्टीकरण:-  कुछ समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया चैनलों ने एचआरटीसी की सामान नीति में 15.10.2024 को किये गये संशोधन के संबंध में भ्रामक सूचनाएं प्रकाशित कीं हैं जो तथ्यों के विपरीत हैं। प्रकाशित भ्रामक जानकारी से संकेत मिलता है कि अब एचआरटीसी किसी भी वजन के प्रत्येक बैग/सामान/बॉक्स यानी 5 किलोग्राम के लिए भी किराया वसूल करेगी, जो कि गलत है। इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्येक यात्री के साथ 30 किलोग्राम वजन तक के व्यक्तिगत और घरेलू सामान या किसी भी आकार के दो बैग/सामान/बॉक्स के लिए कोई किराया नहीं लिया जाता है और इसमें कोई बदलाव नहीं है और यह पहले की तरह जारी है।

दिनांक 15.10.2024 को किया गया संशोधन ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इलेक्ट्रिक आइटम, सूखे फल, नए बर्तन, कॉस्मेटिक आइटम, होजरी आइटम, दवाएं और चिकित्सा उपकरणों वाले बैग/सामान/बॉक्स के लिए क्रम संख्या 26 के संबंध में है। इन वस्तुओं पर पहले ऊंची किराया दरें लगती र्थी लेकिन अब इस संशोधन के बाद इन वस्तुओं के संबंध में किराया दरें 75% तक कम हो गई हैं। दिनांक 15.10.2024 के संशोधन में दर्शाया गया बैग/सामान/बॉक्स केवल वाणिज्यिक वस्तुओं के लिए है, व्यक्तिगत और घरेलू वस्तुओं के लिए नहीं।

उपरोक्त वाणिज्यिक वस्तुओं के लिए पहले 40 किलोग्राम वजन तक के बैग/सामान/बॉक्स के लिए बिना यात्री के एक यात्री किराया लिया जाता था, जिसे अब किराया शुल्क कम करने के लिए स्लैब में विभाजित किया गया है। उदाहरण के लिए, पहले बिना यात्री के 4 किलोग्राम वजन वाले इन वाणिज्यिक वस्तुओं वाले डिब्बे के लिए एक यात्री किराया लिया जाता था और यात्री के साथ यात्री किराया का आधा शुल्क लिया जाता था, अब इस संशोधन के बाद इसे घटाकर यात्री किराया का 1/4 कर दिया गया है। इससे साफ है कि एचआरटीसी ने इन वाणिज्यिक वस्तुओं का किराया कम कर दिया है ।

यात्री के साथ पिछली और संशोधित दरों की तुलना इस प्रकार है:-

हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर

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