मण्डी मस्जिद विवाद: 2 अवैध मंजिल तोड़ने का आदेश

मण्डी: मण्डी में मस्जिद को लेकर जारी प्रदर्शन के बीच आयुक्त कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने पुरानी स्थिति बहाल करने के आदेश दिए हैं। शुक्रवार को मंडी नगर निगम ने 30 दिन के भीतर मस्जिद की दो अवैध मंजिल को गिराने का आदेश दिया है। आयुक्त एचएस राणा की कोर्ट ने यह आदेश दिया है। करीब 30 साल पुरानी तीन मंजिला यह मस्जिद शहर के जेल रोड पर स्थित है।

मस्जिद को लेकर आरोप है कि इसकी ऊपर की दो मंजिल का निर्माण अवैध से किया गया है, जिसके बाद अब इन्हें तोड़ा जाएगा। मस्जिद के साथ ही एक दीवार बनाकर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का भी आरोप है। हालांकि इस दीवार को मस्जिद कमेटी ने खुद ही गिरा दिया है।

 

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