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होली उत्सव के अवसर पर 2 मार्च को मण्डी स्थित सभी न्यायिक न्यायालयों में स्थानीय अवकाश, 3 मार्च को होगी सुनवाई

मण्डी: जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी पारस डोगर ने बताया कि उपायुक्त मंडी द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार 2 मार्च (सोमवार) को होली उत्सव के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि पूर्व में 3 मार्च (मंगलवार) को घोषित स्थानीय अवकाश के स्थान पर अब 2 मार्च को अवकाश रहेगा।

उन्होंने कहा कि इस निर्णय के दृष्टिगत जिला मुख्यालय मंडी स्थित सभी न्यायिक न्यायालयों में 2 मार्च को पूर्व निर्धारित मामलों की सुनवाई अब 3 मार्च (मंगलवार) को प्रभावी रूप से की जाएगी।

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