नई दिल्ली: NEET की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई, मंगलवार को पांचवीं सुनवाई में यह आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि नीट री-टेस्ट कराने के बड़े परिणाम होंगे। सीजेआई ने कहा, ‘पूरी परीक्षा में गड़बड़ी होने के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं।’ सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, ‘अगर जांच के दौरान कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने NEET से जुड़ी 40 याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली और अंतिम फैसला सुरक्षित रख लिया है। फैसला कब सुनाएगी, यह नहीं बताया है।
NEET UG पुन: परीक्षा याचिका खारिज होने के साथ, स्नातक मेडिकल प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया कल, 24 जुलाई से शुरू होने की संभावना है।