NEET 2024: काउंसलिंग पर SC का रोक से इनकार, NTA को नोटिस; 8 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
NEET 2024: काउंसलिंग पर SC का रोक से इनकार, NTA को नोटिस; 8 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
NEET UG 2024 परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद से जो बवाल शुरू हुआ है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। देश भर में छात्रों, उनके अभिभावकों द्वारा नीट परीक्षा में अनियमितता के आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने और री-एग्जाम का आदेश जारी करने से फिलहाल इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी कर, नीट पेपर लीक के मद्देनजर NEET Exam Cancel की याचिकाओं पर जवाब मांगा है। नीट 2024 पर अगली सुनवाई अब 8 जुलाई को होगी।
वहीं नीट परीक्षा में अंक बढ़ाए जाने के आरोपों का खंडन करते हुए एनटीए ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय ने ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1,500 से अधिक अभ्यर्थियों के परिणाम की समीक्षा के लिए चार सदस्यों वाली कमेटी बनाई है।
दरअसल, कई परीक्षा केंद्रों पर पेपर बाद लेटे से देने के वजह से छात्रों का काफी नुकसान हुआ। इस संबंध में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और छत्तीसगढ़ के छात्रों ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई थी। दायर याचिका में छात्रों ने NEET UG Exam 2024 के दौरान समय की बर्बादी की जानकारी दी थी। इस संबंध में एनटीए ने जांच की और उस आधार पर छात्रों को मुआवजे के तौर पर ग्रेस मार्क्स दिए जाने का फैसला किया गया। वहीं अब ग्रेस मार्क्स को लेकर सवाल उठ रहे हैं। किसी छात्र को 718 तो किसी को 719 अंक आए हैं।