शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने सेवानिवृति आयु को लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर ही सेवानिवृत करने के आदेश जारी किये हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि क्लास फोर कर्मचारियों के साथ ये भेदभाव गैर कानूनी है। साथ ही आदेश जारी किया कि जो कर्मचारी 10 मई 2001 के बाद सरकारी सेवाओं में लगे हैं, उन्हें भी अब 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्त किया जाएगा। वहीं जिन कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु से पहले रिटायर कर दिया गया है उन्हें वापस नौकरी पर बुलाने के आदेश जारी करते हुए कोर्ट ने उन्हें 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर ही रिटायर करने के आदेश जारी किए। जिन्हें 60 वर्ष की आयु पूरी होने के कारण वापस नौकरी पर नहीं रखा जा रहा था। कोर्ट ने ऐसे सेवानिवृत कर्मचारियों को मुआवजे के तौर पर पेंशन काटकर दो वर्ष की तनख्वाह देने के आदेश भी दिए।