पांवटा साहिब में पंजाब पुलिस ने मारा छापा, बरामद की नशीली दवाईयां

शिमला: चिट्टे के आरोपी को 4 साल का कठोर कारावास व 1 लाख रुपये का जुर्माना

शिमला: अभियोजन के केस के अनुसार दिनांक 8/9/2019 को पुलिस पार्टी समय करीब 12.30 am रात गश्त पर पुराना बस स्टैंड से कृष्णा नगर की तरफ रवाना थे, उसी समय राजवीला होटल की तरफ से आ रहे लड़के से पूछताछ करने पर अपना नाम प्रज्जवल शर्मा निवासी गांव मशोकरी डा. गलानी तै० कुमारसैन जिला शिमला उम्र 22 साल बताया। प्रज्जवल शर्मा ने अपनी पीठ पर पीठु बैग उठाया था। पुलिस ने बैग की तलाशी ली, तलाशी के दौरान बैग के अन्दर पॉलीथीन लिफाफा में 15.09 ग्राम चिट्टा/हैरोईन पाया गया। अभियुक्त प्रज्जवल शर्मा के खिलाफ थाना सदर मे मुकदमा नम्बर 191/19 दिनाकं 8/9/2019 पंजीकृत हुआ।

पुलिस द्वारा सारी कार्यवाही मौके पर पूरी की गई और अभियुक्त के खिलाफ धारा 21,29 ND&PS Act मे मुकदमा दर्ज किया गया। केस के दौरान अभियुक्त प्रज्जवल के विरुद्ध अभियोजन द्वारा 20 गवाहों के ब्यान कोर्ट मे कलमबन्द्ध करवाये गये।  कपिल मोहन गौतम जिला न्यायवादी (वन) शिमला ने मामले की पैरवी की।  जसवन्त सिंह ठाकुर की विशेष अदालत (वन) शिमला ने आज दिनांक 18-05- 2024 को साक्ष्यों को मध्यनजर रखते हुये आरोपी प्रज्जवल शर्मा को 4 साल का कठोर कारावास व 100000 रुपये का जुर्माना व जुर्माना अदा न करने की सूरत मे आरोपी प्रज्जवल शर्मा को एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास का फैसला सुनाया।

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