जिला में आगामी 9 दिसम्बर को आयोजित होंगी लोक अदालतें

लोक अदालत में अपराधिक कंपाउंडेबल व दीवानी विवाद, चेक बांउस धारा 138 के तहत एनआई अधिनियम से संबंधित मामले, उपभोक्ता शिकायत के मामले, मोटर व्हीकल चालान के मामलों में धन वसूली इत्यादि की सुनवाई कर किया जाएगा निपटारा 

ऊना: जिला एवं सत्र न्यायालय ऊना और उपमण्डल अंब स्थित न्यायालय परिसर में आगामी 9 दिसम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अनिता शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न मामलों का निपटारा समझौते के आधार पर किया जाएगा। लोक अदालत में अपराधिक कंपाउंडेबल व दीवानी विवाद, चेक बांउस धारा 138 के तहत एनआई अधिनियम से संबंधित मामले, उपभोक्ता शिकायत के मामले, मोटर व्हीकल चालान के मामलों में धन वसूली इत्यादि की सुनवाई कर निपटारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सड़क दुर्घटना क्लेम के मामले, बिजली और पानी से संबंधित मामले, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण के मामलों का भी सुनवाई कर निपटारा किया जाएगा। अनिता शर्मा ने कहा कि जो मामले अब तक न्यायालय में दायर नहीं हुए हैं उनका भी पूर्व मुकदमेबाजी के तहत लोक अदालत में निपटारा किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जन जागरूकता हेतू एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है जिसमें स्थानीय निकायों, पुलिस, परिवहन विभाग, वित्तिय संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों, पैरा लीगल वॉलंटियर, आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं के माध्यम से आम जनता को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के बहुत सारे लाभ हैं और इससे समय एवं धन की बचत होती है। लोक अदालत में मामले के निपटारे हेतू कोई शुल्क नहीं लगता है, और पुराने मामलों का न्यायालय शुल्क भी वापिस हो जाता है। लोक अदालत के माध्यम से किसी पक्ष की हानि/हार नहीं होती है और मामले को आपसी बातचीत से सुलझाया जाता है। उन्होंने कहा कि कोई भी इच्छुक व्यक्ति अपने मामलों के निपटारे के लिए शीघ्र अति शीघ्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय ऊना व जिला के सभी न्यायालयों में आवेदन कर सकता है। उन्होने कहा अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नम्बर 01975-225071 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

9 दिसम्बर, 2023 को सोलन ज़िला में भी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। यह जानकारी आज यहां ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन की सचिव आकांक्षा डोगरा ने दी।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत ज़िला एवं सत्र न्यायालय सोलन परिसर सहित कण्डाघाट, अर्की, कसौली और नालागढ़ न्यायालय परिसर में 09 दिसम्बर, 2023 को आयोजित की जाएगी।

आकांक्षा डोगरा ने कहा कि लोक अदालत में विभिन्न मामलों का निपटारा समझौते के आधार पर किया जाएगा। लोक अदालत में आपराधिक कंपाउंडेबल अपराध, चेक बाऊंस मामले, मोटर व्हीकल चालान के मामले, धन वसूली के मामले इत्यादि पर सुनवाई कर निपटारा किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त लोक अदालत में सड़क दुर्घटना क्लेम के मामले, श्रम विवाद के मामले, बिजली और पानी के बिल, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण के मामले, वेतन और भत्तों और सेवानिवृति से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई कर निपटारा होगा।

ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन की सचिव ने कहा कि जो मामले अब तक न्यायालय में दायर नहीं हुए है, का भी लोक अदालत में निपटारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में समय व धन की बचत होती है। लोक अदालत में न्यायालय शुल्क नहीं लगता और पुराने मुकद्मे का न्यायालय शुल्क वापिस हो जाता है। लोक अदालत में किसी पक्ष को सजा नहीं होती।

उन्होंने कहा कि कोई भी इच्छुक व्यक्ति अपने मामलों के निपटारे के लिए 09 दिसम्बर, 2023 से पूर्व ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय सोलन व ज़िला के सभी न्यायालयों में सादे कागज़ पर आवेदन कर सकता है। जिस अदालत में मामला विचारधीन है उस अदालत में भी आवेदन दिया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नम्बर 01792-220713 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

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