नाहन: जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ. एल.आर. वर्मा ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बाडवास-चौकी मिरगवाल सड़क मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं।
यह निर्णय उक्त सड़क पर सुरक्षा दीवार के निर्माण कार्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। निर्माण कार्य के दौरान सड़क पर भारी वाहनों की आवाजाही से सुरक्षा संबंधी जोखिम उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुए यह प्रतिबंध 12 जून से 19 जून, 2026 तक प्रभावी रहेगा।
जारी आदेशों के अनुसार स्थानीय निवासियों के छोटे वाहन, एम्बुलेंस तथा अन्य आपातकालीन सेवा वाहनों की आवाजाही पूर्ववत जारी रहेगी ताकि क्षेत्र के लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा आपातकालीन सेवाएं निर्बाध रूप से संचालित हो सकें।
यह सड़क बाडवास, चन्नू, सुनला तथा पिहायी सहित आसपास के गांवों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है। इसलिए आम लोगों की सुविधा और आपातकालीन सेवाओं को ध्यान में रखते हुए सड़क को पूर्णतः बंद नहीं किया गया है।













