शिमला: जिला दंडाधिकारी शिमला दिनेश मल्होत्रा द्वारा जारी आदेशानुसार शिमला जिला में कोई भी व्यापारी, ठेकेदार या नियोक्ता को अन्य राज्यों से आने वाले नागरिकों व मजदूरों को पुलिस द्वारा जांच-पड़ताल किए बिना रोजगार पर रखने की अनुमति नहीं है।
मल्होत्रा ने बताया कि नियोक्ता को विभिन्न राज्यों से शिमला में आजीविका कमाने के उद्देश्य से आने वाले मजदूरों की सेवाएं लेने या स्वरोजगार से पूर्व उक्त नागरिक को अपनी पासपोर्ट आकार की दो फोटो तथा मूल निवास का पूरा विवरण सम्बन्धित स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज करवाना होगा ताकि पुलिस द्वारा ऐसे व्यक्ति के चऱित्र व चाल-चलन की जांच-पड़ताल करवाई जा सके। यह आदेश तत्काल लागू होगें तथा आगामी दो माह तक प्रभावी रहेंगें।