धारा 118 मंजूरी मामला: पी मित्रा वॉयस सैंपल मामले में 7 दिसंबर तक टली सुनवाई

शिमला: पूर्व सीएस पी मित्रा के कोर्ट में वॉइस सैम्पल को लेकर बुधवार को फैसला नहीं हो सका है। मामले में अगली सुनवाई सात दिसंबर को होगी। बुधवार  को सेशन फोरेस्ट कोर्ट चक्कर में पी मित्रा के केस की सुनवाई जज विरेंद्र शर्मा की अदालत में हुई। बुधवार को पी मित्रा कोर्ट में हाजिर हुए। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 7 दिसंबर तय की है। बता दें कि पूर्व मुख्य सचिव एवं राज्य चुनाव आयुक्त पी मित्रा पर आरोप है कि धारा-118 से जुड़े मामले में जमीन खरीद को मंजूरी देने के लिए उन्होंने रिश्वत ली थी। सात साल पुराने इस मामले में 2 कारोबारियों पर घूस लेने और उसे आगे अफसरों को देने का आरोप है। जांच एजेंसी ने  शिमला के समीप एक कार की तलाशी लेने पर 5 लाख रुपये की राशि भी बरामद की थी। आरोप है कि संबंधित राशि लेन-देन से जुड़ी हुई थी।

पूर्व सुनवाई में जांच एजेंसी ने इस मामले में पी मित्रा की भूमिका पर सवाल खड़े किए थे। जांच एजेंसी के पास धारा-118 के तहत भूमि खरीदने की मंजूरी के लिए लाखों रुपये के लेन-देन के जिक्र से जुड़ी रिकॉर्डिंग हैं, उसके आधार पर ही पूर्व में 2 कारोबारियों को एफआईआर में नामजद किया गया था. इसलिए विजीलेंस रिकॉर्डिंग के आधार पर जांच को आगे बढ़ाते हुए अब वॉयस सैंपल लेना चाहती है।

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