शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जयराम सरकार से सभी सरकारी अस्पतालों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने आदेश दिए हैं। एक याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह आदेश दिए। मामले की सुनवाई अब 26 नवंबर को होगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के अधिवक्ता दिलीप द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार को आदेश दिया कि प्रदेश के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार रामपुर के महात्मा गाधी हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। वहा पर लंबे समय से डॉक्टरों के पद खाली पड़े हुए हैं। मेडिकल स्टाफ के भी कई पद खाली पड़े हुए हैं। सरकारी अस्पताल में जरूरी मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण लोगों को निजी अस्पताल से इलाज करवाना पड़ता है। इसी याचिका पर हाईकोर्ट ने प्रदेश को अस्पतालों में मूलभूत सुविधाओं को मुहैया करवाने का आदेश दिया है।
