- राज्य बोर्ड के आदेश के बावजूद भी इन इकाइयों व होटलों ने निर्धारित समय पर नहीं किये आवेदन जमा
शिमला: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने पिछले चार दिनों में पूरे प्रदेश में लगभग 143 औद्योगिक इकाइयों व होटलों इत्यादि की बिजली काटने के आदेश जारी किए। राज्य बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25 के प्रावधानों एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित समय सीमा पर सम्मति (Consent to Establish, Consent to Operate and Consent to Renewal) के लिए आवेदन नहीं करने वाले औद्योगिक इकाइयों/होटलों इत्यादि जिन्होंने बोर्ड की सम्मति के बिना ही अपनी इकाइयों चला रहे थे उन इकाइयों/ होटलों की बिजली काटने के आदेश जारी किए गए हैं। यह जानकारी देते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के सदस्य सचिव ने बताया कि राज्य बोर्ड ने सभी इकाइयों को अखबारों के माध्यम से जल्द से जल्द अपने आवेदन को आनलाइन जमा करने का आदेश दिया था। इसके पश्चात भी इन इकाइयों/होटलों ने निर्धारित समय सीमा पर आवेदन नहीं किया था जिसके फलस्वरूप राज्य बोर्ड द्वारा यह कार्यवाही अमल में लाई गई।
राज्य बोर्ड द्वारा दिनांक 13 सितम्बर 2018 को कुल मिलाकर 143 इकाइयां जिसमें कि (शिमला क्षेत्र के 14 इकाइयों के अलावा, परवाणू क्षेत्र के 54, बददी के 16, धर्मशाला के 23, कुल्लू के 16, बिलासपुर के 15, पांवटा के 4, ऊना के 8 और रामपुर के 7 इकाइयों/होटलों की बिजली काटने के आदेश जारी किए गए हैं।
गौर करने की बात यह भी है कि राज्य बोर्ड पुराने आनलाइन सम्मति प्रबन्धन प्रणाली “HIMXGN” की जगह पर नई आनलाइन सम्मति प्रणाली “OCMMS” को लागू करने की प्रक्रिया में कार्यरत है। इसके कारण ही राज्य बोर्ड ने सभी इकाइयों से समय पर आवेदन करने की अपील की थी। इसके अलावा राज्य बोर्ड ने नई आनलाइन प्रणाली पर सभी हितधारकों जैसे कि औद्योगिक संघ, होटल संघ तथा राज्य बोर्ड के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना आरम्भ कर दिया है।