शिमला : कोटखाई गुड़िया प्रकरण में आरोपी सूरज की पुलिस लॉकअप में हुई हत्या के मामले में जेल में बंद पूर्व आईजी जैदी की जमानत को लेकर उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की बहस हुई जिसमे सीबीआई ने जमानत का विरोध किया। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। जेल में बंद प्रदेश पुलिस के पूर्व आईजी जैदी ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दी है। जैदी समेत कुल 9 पुलिस कर्मी इस मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किए थे और ये सभी न्यायिक हिरासत में हैं। जैदी ने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दी है। इसी याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। दो जनवरी को जैदी की याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी थी, अगली तारीख 12 जनवरी निर्धारित हुई थी।