हमीरपुर : जिलाधीश गंधर्वा राठौड़ ने हिमाचल प्रदेश जमाखोरी और मुनाफाखोरी निवारण आदेश-1977 के तहत अधिसूचना जारी करके जिला में विभिन्न खाद्य वस्तुओं एवं भोजन के खुदरा दाम निर्धारित किए हैं।
इस अधिसूचना के अनुसार जिला में सादे भोजन की थाली के दाम 100 रुपये और आधी थाली के 60 रुपये तय किए गए हैं। दो पुरी एवं चना या सब्जी-दही की प्लेट के दाम 80 रुपये, परांठा के 30 रुपये, तवा चपाती 8 रुपये, तंदूरी रोटी 11 रुपये, चावल फुल प्लेट 50 रुपये, दाल फ्राई 70 रुपये, रायता 50 रुपये, मीट करी 150 रुपये, चिकन करी 120 रुपये, पनीर प्लेट 100 रुपये, स्पेशल मिक्स वैज 80 रुपये, समोसा 15 रुपये, चना-दो समोसा 60 रुपये, चना-एक समोसा 40 रुपये, पैक्ड दूध, दही और पनीर अंकित मूल्य के अनुसार, खुला पनीर 380 रुपये प्रति किलोग्राम, दही 80 रुपये, लोकल दूध 70 रुपये, मीट 550 रुपये प्रति किलोग्राम, सूअर का मीट 300 रुपये, चिकन 260 रुपये, मछली 220 रुपये, फ्राइड मछली 400 रुपये और जिंदा मुर्गे का दाम 150 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। लोकल सोडा की बोतल 20 रुपये और सभी ब्रांड के कोल्ड ड्रिंक्स अंकित मूल्य के अनुसार बेचे जा सकते हैं। मीट करी और चिकन करी की फुल प्लेट में कम से कम 200 ग्राम पीस होने चाहिए। इसी प्रकार, पनीर और स्पेशल मिक्स वैज की प्लेट में कम से कम 100 ग्राम पनीर होना चाहिए।
जिलाधीश ने सभी दुकानदारों और ढाबा संचालकों से इन दामों की सूची प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि तय दामों से अधिक दाम वसूलने वाले दुकानदारों और ढाबा संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद यह अधिसूचना एक महीने तक लागू रहेगी।