धर्मशाला: बीड़ चौक से लेंडिंग साइट तक भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक

धर्मशाला: पुलिस अधीक्षक कांगड़ा ने बताया कि बीड़ चौक से लेंडिंग साइट तक सड़क संकरी होने पर लगने वाले ट्रेफिक जाम के कारण स्थानीय निवासियों, पैदल चलने वालों, स्कूल जाने वाले बच्चों और सड़क का इस्तेमाल करने वाले अन्य लोगों की सुरक्षा के साथ-साथ आपातकालीन वाहनों की सुचारू आवाजाही भी प्रभावित हो रही है।

इस पर जिलाधीश कांगड़ा हेमराज बैरवा ने अधिसूचना जारी की है कि बीड़ चौक से लेंडिंग साइट तक प्रातः 7 बजे से प्रातः 11 बजे तक वोल्वो व मल्टी-एक्सल बसों की आवाजाही सीमित अथवा प्रतिबंधित रहेगी। यह अधिसूचना एम्बुलेंस, फायर टेंडर, पुलिस वाहनों, आपातकालीन सेवाओं में लगे सरकारी वाहनों और अन्य आपातकालीन वाहनों, और सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त अन्य वाहनों पर लागू नहीं होगा। उन्होंने एसपी कांगड़ा को इस प्रतिबंध को तत्काल सख्ती से लागू करने के निर्देश दिये हैं।

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