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शिमला: 5.5 किलोग्राम चरस मामले में आरोपी को 12 साल की कठोर कारावास की सजा

शिमला: शिमला पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण मामले में प्रभावी विवेचना एवं सशक्त न्यायालयीन पैरवी के परिणामस्वरूप आरोपी को  न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।

24.10.2024 को अभियोग संख्या 80/2024, पुलिस थाना चड़गांव, अधीन धारा 20 एवं 29 एनडीपीएस अधिनियम के तहत पंजीकृत मामले में पुलिस टीम द्वारा आरोपी के कब्जे से 5.5 किलोग्राम चरस बरामद की गई थी। मामले की गहन विवेचना के उपरांत आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया।

मामले का विचारण माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1, शिमला की अदालत में हुआ। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं प्रभावी पैरवी के आधार पर सोहन दास (57 वर्ष), निवासी उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड को दोषी ठहराते हुए 12 वर्ष के कठोर कारावास, ₹1,00,000 के जुर्माने तथा जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 3 वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई।

शिमला पुलिस मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रही है।

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