मण्डी: पंचायत समिति करसोग के वार्ड 12 मेहंडी में चुनाव रद्द, 28 मई को पंचायत समिति सदस्य के पद के लिए पुनः मतदान

मण्डी: राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत समिति करसोग के वार्ड 12 मेहंडी के संबंध में चल रहे चुनाव को रद्द कर दिया है। अब वहां 28 मई को पुनः मतदान होगा।

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी सह-उपायुक्त मंडी ने सूचित किया है कि पंचायत समिति करसोग के वार्ड संख्या 12 मेहंडी के मतपत्रों की तैयारी में गंभीर खामी पाई गई है। यहां सात उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन मतपत्रों पर केवल छह नाम ही लिखे गए थे। एक उम्मीदवार का नाम मतपत्रों से गायब था। इसलिए, थाच थर्मी और परलोग दो ग्राम पंचायतों के 10 मतदान केंद्रों पर पंचायत समिति सदस्य के लिए मतदान प्रक्रिया स्थगित कर दी गई।

राज्य चुनाव आयोग का यह मत है कि ग्राम पंचायत थाच थर्मी और परलोग से युक्त पंचायत समिति वार्ड संख्या 12 मेहंडी के संबंध में मतदान प्रक्रिया इन ग्राम पंचायतों के 10 मतदान केंद्रों के लिए तैयार किए गए दोषपूर्ण मतपत्रों के कारण दूषित हो गई है।

ऐसे में राज्य चुनाव आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 243, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 160 और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (चुनाव) नियम, 1994 के नियम 32(5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस संबंध में उसे प्राप्त अन्य सभी पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वार्ड संख्या 12 मेहंडी, पंचायत समिति करसोग के संबंध में चल रहे चुनाव को रद्द कर दिया है। साथ ही निर्देश दिए हैं कि वार्ड संख्या 12 मेहंडी में पंचायत समिति सदस्य के पद के लिए मतदान 28 मई, 2026 को सुबह 7:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक किया जाएगा। मतदान के बाद, मतदान किए गए मतपत्रों वाली मतपेटियों को पंचायत समिति/जिला परिषद से संबंधित अन्य मतपेटियों के साथ सुरक्षित कक्ष में रखा जाएगा और मतपत्रों की गिनती पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार की जाएगी।

अधिसूचना के अनुसार ग्राम पंचायत और जिला परिषद के पदाधिकारियों के चुनाव पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे। आयोग ने यह निर्देश भी दिए हैं कि इन ग्राम पंचायतों के जिला परिषद सदस्य के मतपत्रों की गिनती करते समय, 26 मई, 2026 को इस पंचायत समिति वार्ड से संबंधित मतदान किए गए मतपत्रों को बिना खोले रंग के अनुसार अलग किया जाए और उन्हें सीलबंद लिफाफे में रिटर्निंग ऑफिसर की निगरानी (कस्टडी) में रखा जाए। मतदान दल को मतदाता सूची की एक नई चिह्नित प्रति जारी की जाएगी। मतदाताओं की दाहिनी तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही लगाई जाएगी।

आयोग ने पंचायत समिति करसोग के संबंधित वार्ड संख्या 12 मेहंडी में इस बारे व्यापक प्रचार करने को भी कहा है ताकि सभी मतदाताओं को सूचना मिल सके। इसके अलावा, यदि कोई डाक मतपत्र द्वारा मतदान हुआ है, तो वह नए सिरे से किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 31 मई, 2026 को मतगणना शुरू होने से पहले डाक मतपत्र संबंधित सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को सौंप दिए जाएं, जबकि पहले के डाक मतपत्रों को 26.05.2026 को डाले गए मतपत्रों के साथ बिना खोले सील कर दिया जाए।

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