हिमाचल: प्रदेश में पंचायतीराज व शहरी निकाय चुनाव के लिए लागू आचार संहिता के बीच शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। हालांकि प्रदेश में लागू आचार संहिता के चलते सरकार की ओर से आधिकारिक प्रेस ब्रीफिंग नहीं की गई, लेकिन सूत्रों के हवाले से कई बड़े फैसलों की जानकारी सामने आई है।
मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि पूरे हिमाचल में अब 24 घंटे दुकानें खुली रख सकेंगे।
कॉलेज प्रोफेसर की सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़ाकर 63 वर्ष करने का फैसला लिया गया।
फिशिंग के लिए रॉयल्टी सात फीसदी से एक फीसदी करने को मंजूरी दी गई।
मिड-डे मिल वर्कर, एसएमसी, मल्टी टास्क वर्कर के मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया।
जिन महिलाओं की आय सालाना दो लाख रुपये से कम होगी, उन्हें 1500 रुपये मासिक देने का फैसला भी लिया गया है। पंचायत चौकीदार के 500 और सिलाई अध्यापिकाओं के मानदेय में 1000 रुपये की बढ़ोतरी को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध 300 स्कूलों में सीबीएसई स्कूलों जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।
राज्य के सीबीएसई संबद्ध सरकारी स्कूलों में 1500 पदों को भरने की मंजूरी दी गई।
जेओए आईटी के 500 पदों को भरने की भी मंजूरी दी गई। इसी तरह 94 पोस्ट आईटीआई में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के भरे जाएंगे।
लोक निर्माण विभाग में मल्टी टास्क वर्करों का वेतन 5,500 से बढ़ाकर 6,000 करने का निर्णय लिया गया है।
मंत्रिमंडल की ओर से 12 पद पुलिस विभाग में क्लर्क के भरने की भी मंजूरी दी गई।
105 पद सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के भरने की मंजूदी दी गई।