सस्पेंड निलंबित.

शिमला: चुनाव चिन्ह आवंटन में कोताही बरतने पर उपायुक्त ने किया एआरओ निलंबित

शिमला: जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप (आईएएस) ने पंचायत चुनाव प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप में सहायक निर्वाचन अधिकारी रजनीश चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई ग्राम पंचायत दलगांव, विकास खंड रोहड़ू में चुनाव चिन्हों के आवंटन में नियमों की अनदेखी पाए जाने के बाद की गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार रजनीश चौहान, जोकि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समरकोट, तहसील रोहड़ू में ग्रुप इंस्ट्रक्टर के पद पर कार्यरत हैं, को आदेश संख्या आरबी/पंचायत इलेक्शन/2026-3507 दिनांक 06 मई 2026 के तहत ग्राम पंचायत दलगांव के लिए सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया था। पंचायत चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत नाम वापसी की अंतिम तिथि के बाद 15 मई 2026 को चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित करने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की थी।

जांच के दौरान यह पाया गया कि चुनाव चिन्हों का आवंटन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं किया गया। आदेशों में उल्लेख किया गया है कि चुनाव चिन्हों का आवंटन हिंदी वर्णमाला क्रम तथा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित क्रम संख्या के आधार पर किया जाना आवश्यक था। यह प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम-42 के अंतर्गत निर्धारित है।

सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव चिन्हों के आवंटन में निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया और चिन्हों का वितरण प्रावधानों के विपरीत किया गया। जिला प्रशासन ने इसे चुनाव प्रक्रिया में गंभीर प्रक्रियागत त्रुटि और कर्तव्य में घोर लापरवाही माना है। आदेश में साफ किया गया है कि इस कार्रवाई से चुनाव प्रक्रिया के सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न हुई तथा प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हुई।

उल्लेखनीय है कि पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान संबंधित अधिकारी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 160-ई के तहत राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे थे। ऐसे में चुनावी कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना गया है।

सम्बंधित समाचार

Comments are closed