हिमाचल: प्रदेश में निकाय चुनावों का ऐलान, 17 मई को होगा मतदान
हिमाचल: प्रदेश में निकाय चुनावों का ऐलान, 17 मई को होगा मतदान
हिमाचल: प्रदेश के 51 नगर निकायों में चुनाव 17 मई 2026 को होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची ने मंगलवार को चार नगर निगम (सोलन, मण्डी, धर्मशाला व पालमपुर) समेत 47 नगर पंचायत और नगर परिषदों में इलेक्शन की तारीखों का एलान कर दिया है। इसी के साथ शहरी निकायों में आचार संहिता लागू हो गई है। इस दौरान 4 नगर निगम, 25 नगर परिषद में चुनाव होने जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची ने शिमला में प्रेस वार्ता में बताया कि नगर निगम के अलावा 25 नगर परिषद और 22 नगर पंचायतों में चुनाव होंगे।इन चुनावों में कुल 3,60,845 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,80,963, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1,79,882 हैं। वहीं, 1806 मतदान केंद्र में वोटिंग होगी। नगर निगम की मतगणना 31 मई को होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची ने कहा कि पंचायत चुनाव की घोषणा एक सप्ताह के बाद होगी।
कोई भी मतदाता सारथी ऐप में भी अपना और परिवार का नाम देख सकता है। नामांकन पत्र 29 व 30 अप्रैल और 2 मई (दोपहर 3 बजे तक) भरे जाएंगे। इनकी जांच 4 मई को सुबह 10 बजे से होगी। नामांकन वापस लेने का समय 6 मई (सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक) निर्धारित है। नामांकन वापसी के बाद उसी वक्त चुनाव चिन्ह आवंटित होंगे। मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन 29 अप्रैल को करना होगा, जबकि 17 मई को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। नगर पंचायत और नगर परिषद में उसी दिन मतगणना होगी, जबकि चार नगर निगम की मतगणना 31 मई को की जाएगी। अनिल खाची ने कहा कि निगम चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अधिकतम एक लाख रुपए, नगर परिषद चुनाव लड़ने वालों को 75 हजार रुपए और नगर पंचायत चुनाव लड़ने वाले दावेदार अधिकतम 50 हजार रुपए खर्च कर सकेंगे।
मुख्य बिंदु: चुनाव तिथि: मतदान 17 मई 2026 को होगा।
प्रभावित क्षेत्र: शिमला, मण्डी, सोलन, पालमपुर और धर्मशाला (नगर निगम) सहित 51 नगर निकाय।
आचार संहिता के नियम: सरकार अब कोई भी नई घोषणाएं या परियोजनाएं शुरू नहीं कर सकती है। मंत्री और अधिकारी सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। स्थानांतरण (तबादलों) पर रोक लगा दी गई है।
अवधि: यह आचार संहिता 31 मई 2026 तक प्रभावी रहेगी।
यह आचार संहिता पूरे राज्य में नहीं, बल्कि केवल इन 51 शहरी निकायों के चुनाव क्षेत्रों में लागू है।