बिलासपुर: जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए बताया कि लोक निर्माण विभाग मण्डल बिलासपुर के अंतर्गत बहल-स्वाहन बाया लखाला सड़क मार्ग आवश्यक मरम्मत कार्य के चलते सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए आगामी 25 मार्च तक बंद रहेंगे।
उन्होंने जारी आदेश में आगामी 25 मार्च तक इस सड़क का प्रयोग करने वाले वाहनों को किरतपुर-नेरचैर फोरलेन से मिस्सेवाल-बलोली-मंझेड़-चिकुना सडक मार्ग का उपयोग करने को कहा है।
उन्होंने जारी आदेशों में बताया कि इन सड़क मार्गों की मरम्मत कार्य के दौरान केवल एम्बुलेंस, स्कूल बसों, वीआईपी वाहनों तथा अन्य आपातकालीन सेवा वाहनों की आवाजाही की अनुमति रहेगी।