उपायुक्त शिमला के शराब की बिक्री पर तुरन्त प्रतिबंध लगाने के आदेश 

हमीरपुर: सुजानपुर में होली उत्सव के दौरान हथियारों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

हमीरपुर:  सुजानपुर में एक से चार मार्च तक आयोजित किए जाने वाले राष्ट्र स्तरीय होली उत्सव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए उत्सव की अवधि के दौरान नगर परिषद सुजानपुर के पूरे क्षेत्र में हथियार, गोला-बारूद या किसी भी तरह के अन्य घातक हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए जिलाधीश गंधर्वा राठौड़ ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र सुजानपुर में यह प्रतिबंध एक से चार मार्च तक लागू रहेगा। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि डयूटी पर तैनात पुलिस, होमगार्ड और अन्य सुरक्षा कर्मचारियों या अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।।

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