बिलासपुर: जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए बताया कि घुमारवीं उपमण्डल के डंगार-चोखणा-बद्धाघाट सड़क मार्ग के आवश्यक मुरम्मत कार्य के चलते सभी प्रकार के यातायात के लिए आगामी 11 फरवरी, 2026 तक बंद रहेगा।
उन्होंने बताया कि इस सड़क मार्ग पर अन्य को कोई वैकल्पिक मार्ग न होने के चलते इस सड़क मार्ग पर केवल एम्बुलेंस, स्कूल बसों, वीआईपी वाहनों तथा अन्य आपातकालीन सेवा वाहनों की आवाजाही की अनुमति रहेगी।