कुल्लू : किन्नौर में राष्ट्रीय लोक अदालत 13 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी किन्नौर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में धारा-138 के तहत एनआई अधिनियम से संबंधित मामले, मनी रिकवरी, श्रम विवाद, बिजली और पानी, भरण-पोषण और अन्य (आपराधिक कंपाउंडेंबल और दीवानी विवाद) से संबंधित मामले प्रस्तुत कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त न्यायालयों में लंबित मामले, जिनमें क्रिमिनल कंपाउंडेंबल ऑफेंस धारा-138 के तहत एनआई अधिनियम से संबंधित मामले, वाहन दुर्घटना, श्रम विवाद, विद्युत और पानी के बिल, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भू अधिग्रहण, सेवाओं से संबंधित तनख्वाह और भत्ते, सेवानिवृत्ति से संबंधित मामले, राजस्व मामले (केवल जिला और उच्च न्यायालय में लंबित) और अन्य दीवानी मामले शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि लोग न्यायिक न्यायालय परिसर रामपुर बुशहर, न्यायिक न्यायालय परिसर रिकांगपिओ, न्यायिक न्यायालय परिसर आनी, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण रिकांगपिओ किन्नौर के कार्यालय में अपने मामले की सुनवाई के लिए संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 01786-223605 या secy-dlsa-kin-hpgov.in पर संपर्क कर सकते हैं।