हमीरपुर : नगर निगम हमीरपुर के आयुक्त राकेश शर्मा ने बताया कि निगम के सभी वार्डों में सभी सरकारी एवं निजी संपतियों की जियोटैगिंग और भवनों की पैमाइश करने का कार्य हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्राधिकृत एजेंसी आर्यभट्ट जियो इफार्मेटिक्स स्पेस एप्लीकेशन सेंटर (एजीसैक) और हिमकोस्टे शिमला के माध्यम से किया जा रहा है।
राकेश शर्मा ने शहर के निवासियों और संपत्तियों के मालिकों से अनुरोध किया है कि वे इस सरकारी कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें और आवश्यक जानकारी साझा करें, जो इस कार्य को पूर्ण करने के लिये आवश्यक है। उन्हांेने कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस डोर टू डोर सर्वेक्षण के संबंध में कोई भ्रम या आपत्ति है, तो वह नगर निगम कार्यालय से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी संपति की गलत सूचना देता है और बाद में यह असत्य पाई जाती है तो इसे अपराध माना जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ नगर निगम अधिनियम 1994 के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है। गलत सूचना प्रदान करने वाले व्यक्ति को जुर्माना हो सकता है। आयुक्त ने कहा कि जान बूझकर गलत जानकारी देने और नगर निगम अधिनियम 1994 के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार होंगे।