हमीरपुर : युवाओं और बच्चों को तंबाकू उत्पादों की लत से बचाने के लिए नगर निगम क्षेत्र हमीरपुर में भी इन उत्पादों की बिक्री पर कड़ी नजर रखी जा रही है।
नगर निगम के आयुक्त राकेश शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश मंे खुली सिगरेट और बीड़ी के विक्रय का प्रतिषेध और सिगरेटों तथा अन्य तंबाकू उत्पादों के खुदरा कारोबार का विनियमन अधिनियम-2016 के विभिन्न प्रावधानों को हमीरपुर में भी सख्ती से लागू किया जाएगा। उन्होंने नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी कारोबारियों एवं दुकानदारों से अपील की है कि वे लाइसेंस के बगैर तंबाकू उत्पादों की बिक्री न करें। लाइसेंस के बगैर किसी भी तरह का तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदार को एक लाख रुपये तक जुर्माना और एक वर्ष तक की सजा हो सकती है। खुली सिगरेट, बीड़ी या अन्य तंबाकू पदार्थ बेचने पर 15000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है।
आयुक्त ने बताया कि शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूरी तरह निषेध है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचना भी अपराध है। इसलिए, सभी कारोबारी एवं दुकानदार इन सभी नियमों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करें। इनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।