मण्डी: मेडिकल सुपरिंटेंडेंट क्षेत्रीय अस्पताल मंडी डॉ दिनेश ठाकुर ने जानकारी दी कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश की ओर से हिमकेयर योजना के तहत पात्र परिवारों का पंजीकरण शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कवर नहीं किया गया है, वे हिमकेयर योजना के पात्र होंगे। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों को प्रति परिवार प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज राज्य के पंजीकृत अस्पतालों में उपलब्ध होगा।
डॉ. ठाकुर ने कहा कि पात्र परिवारों में बीपीएल (जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत शामिल नहीं हैं), पंजीकृत रेहड़ी-फेरी वाले, मनरेगा मजदूर (जिन्होंने पिछले या चालू वित्तीय वर्ष में कम से कम 50 दिन कार्य किया हो), अनाथालयों में रहने वाले बच्चे, एकल नारी, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगजन, मिड-डे मील कार्यकर्ता, दैनिक वेतनभोगी, पार्ट टाइम, कॉन्ट्रैक्ट व आउटसोर्स कर्मचारी तथा सेवानिवृत्त कर्मचारी व पेंशनर्स शामिल हैं। विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रीमियम शुल्क शून्य से लेकर 1000 रुपये तक निर्धारित है।
उन्होंने बताया कि पंजीकरण के लिए बीपीएल प्रमाण पत्र, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र, मनरेगा में 50 दिन कार्य की एमआईएस रिपोर्ट, आयु प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक कागजात प्रस्तुत करने होंगे। मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने पात्र लाभार्थियों से आह्वान किया है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर शीघ्र पंजीकरण करवाएं, ताकि उन्हें योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि पंजीकरण वर्ष में चार बार मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर माह में किया जाता है।