हिमाचल: पंचायती राज उप-चुनावों के दृष्टिगत 25 फरवरी को सवैतनिक अवकाश घोषित

हिमाचल: पंचायती राज संस्थाओं केे रिक्त पदों पर उप-चुनाव (मतदान होने की स्थिति में) के दृष्टिगत 25 फरवरी, 2024 को सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है। यह यह अवकाश सभी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को तथा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट-1881 की धारा 25 के अंतर्गत देय होगा।
इस बारे में जारी अधिसूचना के अनुसार उप-चुनाव से संबंधित क्षेत्रों में इस दिन सरकारी कार्यालय, बोर्ड व निगमों के कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, बैंक, डाकघर सहित सभी दुकानें तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान इत्यादि बंद रहेंगे।
अधिसूचना के अनुसार जो कर्मचारी प्रदेश के अन्यंत्र स्थानों में कार्यरत हैं और उनका मताधिकार उप-चुनाव वाले निर्धारित क्षेत्रों में है, उन्हें मतदान के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश भी देय होगा। इसके लिए उन्हें पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान की पुष्टि से संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

सम्बंधित समाचार

Comments are closed